Samachar Nama
×

होटल, फ्लाइट टिकट, टैक्सी… बुक कराई दुबई की ट्रिप, पहुंचने पर कपल को मिला धोखा, अब कंपनी देगी 10 लाख
 

होटल, फ्लाइट टिकट, टैक्सी… बुक कराई दुबई की ट्रिप, पहुंचने पर कपल को मिला धोखा, अब कंपनी देगी 10 लाख

हरियाणा के फरीदाबाद के एक नवविवाहित जोड़े ने एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी से दुबई के लिए हनीमून पैकेज बुक किया था। लाखों रुपये एडवांस में देने के बावजूद, दुबई पहुँचने पर उन्हें एक पाँच सितारा होटल में ठहरने की सुविधा नहीं मिली। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों से कई बार फ़ोन और ईमेल के ज़रिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अब कंपनी की लापरवाही को सेवा में गंभीर चूक करार दिया है और जोड़े को 9% वार्षिक ब्याज सहित 10 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है।

फरीदाबाद निवासी राकेश बंसल ने 2024 में अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां बिताने की योजना बनाने के लिए ट्रैवल कंपनी, हॉलिडेज़ इन सूट्स प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया। कंपनी ने उन्हें 5 लाख रुपये का एक वेकेशन पैकेज ऑफर किया, जिसमें पाँच साल में दो बार कई अंतरराष्ट्रीय यात्राएँ शामिल थीं। इस पैकेज के तहत, राकेश ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा के रूप में दुबई की हनीमून यात्रा बुक की।

25 अक्टूबर, 2024 को, दंपति ने यात्रा की पुष्टि की और कंपनी को सभी आवश्यक दस्तावेज और भुगतान जमा कर दिया। इसके बाद, कंपनी ने अतिरिक्त लाभ के रूप में ₹3.30 लाख (लगभग 3.3 मिलियन डॉलर) की मांग की, जिसे राकेश ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि नवंबर में दुबई की उनकी यात्रा के दौरान उन्हें एक 5-सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था, हवाई टिकट, टैक्सी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

दुबई पहुँचने के बाद भरोसा टूट गया
15 नवंबर, 2024 को, दंपति अपने खर्चे पर दुबई पहुँचे और कंपनी द्वारा सुझाए गए होटल में चेक-इन करने गए। हालाँकि, जब उन्होंने होटल के रिसेप्शन पर अपना बुकिंग कार्ड दिखाया, तो उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर कोई बुकिंग नहीं है। यह सुनकर वे हैरान रह गए। हनीमून पर होटल का कमरा न मिलने पर, उन्हें अपने पैसों से सात दिन का प्रवास बुक करना पड़ा।

इस दौरान, राकेश ने कंपनी के प्रतिनिधियों से कई बार फ़ोन और ईमेल के ज़रिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें दुबई से दिल्ली लौटने के लिए अपनी हवाई टिकट भी ख़ुद ही खरीदनी पड़ी।

आयोग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब माँगा।

भारत लौटने के बाद, पीड़ित दंपत्ति ने फरीदाबाद ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब माँगा, लेकिन कंपनी का कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। इसके बाद, आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई में निष्कर्ष निकाला कि कंपनी ने ग्राहक के विश्वास को तोड़ा है, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और उसे आर्थिक व मानसिक कष्ट पहुँचाया है।

अपने आदेश में, आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू ने कहा कि यह सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है। इसलिए, कंपनी को ग्राहक को ₹10 लाख, 9% वार्षिक ब्याज सहित, वापस करने होंगे। साथ ही आयोग ने कहा कि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

Share this story

Tags