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गृह मंत्रालय ने रणदीप सुरजेवाला की वाई+ सुरक्षा वापस लेने का प्रस्ताव रखा, हाईकोर्ट ने अधिकारियों के समक्ष मामला रखने के लिए समय दिया

गृह मंत्रालय ने रणदीप सुरजेवाला की वाई+ सुरक्षा वापस लेने का प्रस्ताव रखा, हाईकोर्ट ने अधिकारियों के समक्ष मामला रखने के लिए समय दिया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा नए ख़तरे के आकलन के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला को दी गई Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र की याचिका पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने सुरजेवाला को अपना पक्ष रखने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी। पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को अपने निरंतर ख़तरे की आशंका को साबित करने के लिए आवश्यक कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाए।

न्यायमूर्ति तिवारी ने आदेश दिया, "याचिकाकर्ता इस आदेश के पारित होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष सभी सामग्री प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, संबंधित प्राधिकारी शीघ्रता से निर्णय लेंगे।" न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय की एक प्रति अगली सुनवाई की तिथि - 30 सितंबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

सुरजेवाला ने कथित आसन्न ख़तरों के कारण CISF सुरक्षा की मांग करते हुए 2016 में एक रिट याचिका दायर की थी। केंद्र द्वारा पूरे भारत में वाई+ सुरक्षा कवर प्रदान करने के निर्णय के बाद, उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 2017 में इस मामले का निपटारा कर दिया था।

याचिकाकर्ता की इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि सरकार "बिना किसी कारण और वास्तविक खतरे की आशंका का पता लगाए बिना" सुरक्षा वापस ले सकती है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि सुरक्षा की श्रेणी बदलने की मांग की जाती है, तो न्यायालय से पूर्व अनुमति आवश्यक है।

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