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हिसार नगर निगम का मंदिर, मस्जिद को अल्टीमेटम

हिसार नगर निगम का मंदिर, मस्जिद को अल्टीमेटम

नगर निगम हिसार (एमसीएच) ने एक मंदिर और एक मस्जिद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और संबंधित प्रबंधन निकायों से अनधिकृत निर्माण हटाने का आग्रह किया है।इसने शहर के दो अलग-अलग सार्वजनिक पार्कों में बने अवैध धार्मिक ढाँचों पर कड़ा रुख अपनाया है और दोनों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 408ए के तहत की जा रही है।

इसने मंदिर और मस्जिद के प्रबंधन को सात दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा है, अन्यथा मंदिर प्रशासन के खर्चे पर तोड़फोड़ सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पहला नोटिस शालीमार नगर स्थित एक हनुमान मंदिर को भेजा गया है, जो कथित तौर पर नगर निगम की 100 वर्ग गज जमीन पर अवैध रूप से बना है। दूसरा नोटिस विवेक नगर स्थित एक मस्जिद को जारी किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 51 वर्ग गज क्षेत्र में बनी है।

दोनों ही मामलों में, नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे स्वयं निर्माण हटाएँ और नगर निगम कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्माण को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्ष स्वयं ज़िम्मेदार होंगे।नोटिस में कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

नगर निगम के अनुसार, यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है, जिसके तहत सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध धार्मिक निर्माण अस्वीकार्य है।नोटिस के बाद, पार्क और मंदिर समिति ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधियों से संपर्क किया और तोड़फोड़ के खिलाफ उनका समर्थन मांगा।

पार्क मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार ढींगरा ने कहा, "यह मंदिर लगभग पाँच दशक पहले बना था। तोड़फोड़ का नोटिस जारी करना गलत है, क्योंकि यहाँ कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। यह मंदिर पूरे समुदाय की आस्था का केंद्र है और निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से इसका प्रबंधन किया जाता है।"

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