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हिसार कोर्ट ने निलंबित असिस्टेंट प्रोफेसर की जमानत याचिका खारिज की

हिसार कोर्ट ने निलंबित असिस्टेंट प्रोफेसर की जमानत याचिका खारिज की

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधुलिका की अदालत ने आज निलंबित सहायक प्रोफेसर राधेश्याम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। वह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में प्रदर्शनकारी छात्रों पर क्रूर हमले की घटना में आठ आरोपियों में शामिल हैं। उन्हें छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण कुछ छात्र घायल हो गए थे। ये छात्र 10 जून को छात्रवृत्ति और भूमि विकास (एलडीवी) सीटों में कटौती का विरोध करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे।

अदालत ने उनके खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति का हवाला देते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता और इस जोखिम को देखते हुए कि "वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या रिहा होने पर फरार हो सकते हैं, यह उचित नहीं है

हिसार के चौधरीवाली गांव के निवासी राधेश्याम ने 15 जून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 110, 190, 191 (2), 191 (3) और 351 (3) के तहत एक छात्र दीपांशु की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राधेश्याम ने सीएसओ सुखबीर सिंह और एचएयू के गार्डों के साथ मिलकर कुलपति के आवास के पास छात्रों पर लाठी और डंडों से हमला किया। शिकायतकर्ता सहित कई छात्रों को चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें हिसार के सामान्य अस्पताल ले जाया गया।

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