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हरियाणा में रियल एस्टेट परियोजना के लिए अरावली के ‘पेड़ों की कटाई’ पर हाईकोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट मांगी

हरियाणा में रियल एस्टेट परियोजना के लिए अरावली के ‘पेड़ों की कटाई’ पर हाईकोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट मांगी

40 एकड़ में लगभग 2,000 पेड़ों की कथित कटाई - कथित तौर पर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए - द ट्रिब्यून में उजागर होने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है और स्थिति रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा राज्य के अलावा डीएलएफ लिमिटेड अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से और गुरुग्राम नगर निगम अपने आयुक्त के माध्यम से भी मुकदमे में पक्षकार बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने आज स्वप्रेरणा से या “अदालत ने स्वयं ही” मामले की सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 जून तय करने से पहले राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया।

जब यह मामला प्रारंभिक सुनवाई के लिए आया, तो अवकाश पीठ ने जोर देकर कहा कि 12 जून को ट्रिब्यून में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर इस मामले पर रिट याचिका के रूप में विचार किया जा रहा है। पीठ ने अपने आदेश में यह भी दर्ज किया कि प्रतिवादियों को जारी नोटिस को राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरकेएस बराड़ ने स्वीकार कर लिया है।

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