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गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी

गुरुग्राम की सिविल सर्जन डॉ. अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल के चिकित्सा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पांच कार्य दिवसों के भीतर जवाब मांगा है। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने अस्पताल में पश्चिम बंगाल की एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न मामले में कड़ा संज्ञान लिया है।क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) (सीईए) एक्ट की धारा 6 के अनुसार, उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता का ध्यान रखना होता है। धारा 7 के तहत, महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नोटिस में कहा गया है, "इस मामले में, प्रतिष्ठान द्वारा दोनों धाराओं का उल्लंघन किया गया है। नोटिस के माध्यम से, मेदांता अस्पताल को सीईए एक्ट (2010) की धारा 40 के तहत पांच कार्य दिवसों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।" 5 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराई गई एयर होस्टेस पर कथित तौर पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर हमला किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि कमरे में दो नर्सें मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

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