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डीएलएफ ने हाईकोर्ट से कहा कि उसके पास 1995 से अनुमति और लाइसेंस

डीएलएफ ने हाईकोर्ट से कहा कि उसके पास 1995 से अनुमति और लाइसेंस

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कथित तौर पर एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए 40 एकड़ में 2,000 पेड़ों की कटाई का स्वत: संज्ञान लेने के लगभग एक सप्ताह बाद, डीएलएफ ने आज अवकाशकालीन पीठ को बताया कि उसके पास 1995 से वैध अनुमति और लाइसेंस है। गुरुग्राम नगर निगम ने भी एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कहा गया कि डीएलएफ ने “विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों” से मंजूरी प्राप्त करने के बाद “नई रियल एस्टेट परियोजना” विकसित करने के लिए हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त की थी। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबेरॉय द्वारा हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने “एक मंत्री के पास विरोध प्रदर्शन किया था, उनसे वन्यजीवों को विस्थापित करने से रोकने का अनुरोध किया था और वह भी रात में”। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल और न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी की खंडपीठ के समक्ष मामले की पुनः सुनवाई शुरू होने पर, वरिष्ठ अधिवक्ता रणदीप सिंह राय और चेतन मित्तल ने डीएलएफ की ओर से दलील दी कि यह जमीन 1995 से पहले से उसकी है और तब से उसके पक्ष में लाइसेंस हैं।

वकील ने दलील दी, "यह आज की बात नहीं है। इसे 30 साल पहले लाइसेंस दिया गया था। इसे ग्रुप हाउसिंग और प्लॉटेड कॉलोनी के लिए लाइसेंस दिया गया था। इसलिए इसे उससे पहले खरीदा गया था। आज, आप इसे ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम जंगल में चले आए हों... लेकिन चंडीगढ़ और गुड़गांव की तरह, हर पेड़ चाहे वह आपकी अपनी संपत्ति पर ही क्यों न हो, आपको उसे काटने की अनुमति लेनी होगी। लेकिन हम वन भूमि नहीं हैं। हमारे घर भी वन भूमि में नहीं हैं। लेकिन अधिसूचना के आधार पर आपको अनुमति मिलनी चाहिए। जमीन मेरी है। हमें राज्य द्वारा उचित प्रक्रिया के तहत वैध अनुमति मिली है..."

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