
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 53% से बढ़ाकर 55% करने का फैसला किया है। संशोधित दरें 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार संशोधित डीए और डीआर अप्रैल 2025 के वेतन/पेंशन के साथ दिया जाएगा। जनवरी से मार्च तक का बकाया मई में दिया जाएगा।