केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन हॉक से प्राप्त इनपुट के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रभाग ने शेख मुइज़ अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 11 के साथ धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया है।

