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झज्जर के रिहायशी इलाकों में खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों पर रोक

झज्जर के रिहायशी इलाकों में खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों पर रोक

जिला प्रशासन ने अगले दो महीनों के लिए जिले के बहादुरगढ़ क्षेत्र में आवासीय और कृषि क्षेत्रों में किए जा रहे प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जलाने सहित औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने और जिले में अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक कारखानों से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए चल रहे प्रयास का हिस्सा है।

सूत्रों ने कहा कि स्थापित मानदंडों का घोर उल्लंघन करते हुए, बहादुरगढ़ क्षेत्र के निजामपुर रोड के साथ-साथ परनाला, बामनोली, कानोंदा, खेरपुर, लडरावण, सिदीपुर, लोवा कलां और लोवा खुर्द गांवों के आवासीय और कृषि क्षेत्रों में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जा रहा था। इसके अलावा, घरेलू उपयोग के लिए बनाई गई बिजली का कथित तौर पर इन अवैध कार्यों को चलाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा और काफी असुविधा हो रही थी।

जनहित में जारी आदेश के अनुसार, बिना अनुमति के आवासीय एवं कृषि भूमि पर संचालित प्लास्टिक से संबंधित सभी औद्योगिक गतिविधियां अब पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। साथ ही प्लास्टिक कचरे को जलाने पर भी सख्ती से रोक लगाई गई है। इन कारखानों को चलाने के लिए अवैध बिजली कनेक्शन का उपयोग भी गैर-कानूनी घोषित किया गया है। डीएम दहिया ने जोर देकर कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या औद्योगिक इकाई के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 29 जून तक लागू रहेगा।

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