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'पानी की लड़ाई में 4 महीने के मासूम को पिलाया तेज़ाब' Haryana के पानीपत में बाप का दोस्त ही पानी के लिए बना मासूम का हत्यारा 

हरियाणा के पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. एनके सिंघल की अदालत ने तहसील कैंप के विकास नगर में पड़ोसी से झगड़े के बाद अपने चार माह के बेटे की तेजाब से हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद की सजा...
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हरियाणा न्यूज डेस्क !! हरियाणा के पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. एनके सिंघल की अदालत ने तहसील कैंप के विकास नगर में पड़ोसी से झगड़े के बाद अपने चार माह के बेटे की तेजाब से हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ढाई साल तक चले इस मामले में 16 लोगों की गवाही हुई. उन्होंने सोमवार को इस फैसले का ऐलान किया है. दोषी महिला पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के हथगाँव गाँव की निवासी कांता अपने पति विनोद के साथ विकास नगर, तहसील कैंप, पानीपत में रहती है। उसका पति विनोद यहां एक फैक्ट्री में काम करता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के पनियानी गाँव की रहने वाली लक्ष्मी उसके पड़ोस में रहती है।

21 जून 2021 को कांता और लक्ष्मी के बीच पानी को लेकर बहस हो गई. 22 जून को कांता पानी का कैंपर लेने नीचे गई। इसी दौरान लक्ष्मी उसके कमरे में घुसी और कांता के चार माह के बेटे हर्षित को तेजाब पिला दिया. कांता ने लक्ष्मी को कमरे से बाहर निकलते देखा। जब कांता कमरे में पहुंची तो हर्षित के मुंह से झाग निकल रहा था। इसके बाद कांता ने अपने बेटे हर्षित को मॉडल टाउन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। 24 जून 2021 को हर्षित की हालत में सुधार हुआ। कांता और उसका पति विनोद हर्षित को घर ला रहे थे। इसी बीच रास्ते में हर्षित की मौत हो गई। कांता ने मामले की शिकायत सिटी थाने में की.

शिकायत पर पुलिस ने कांता के कमरे का निरीक्षण किया और एसिड के नमूने एकत्र किए और जांच के बाद लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मालिक सुरेंद के घर से एसिड की एक बोतल भी बरामद की है. पुलिस की पूछताछ में लक्ष्मी ने हत्या की बात कबूल कर ली है. उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि कांता को सबक सिखाने के लिए उसने अपने बेटे हर्षित की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस की ओर से 16 गवाह पेश किये गये. ढाई साल तक मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. एनके सिंघल ने सोमवार को दोषी लक्ष्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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