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हरियाणा के तीन जिलों में नियमों का उल्लंघन कर चल रहे 300 प्ले स्कूल

हरियाणा के तीन जिलों में नियमों का उल्लंघन कर चल रहे 300 प्ले स्कूल

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक जिलों में 300 से ज़्यादा प्ले स्कूल स्थापित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। सर्वेक्षण के अनुसार, रेवाड़ी में 220, झज्जर में 50 और रोहतक में 30 प्ले स्कूल बिना उचित पंजीकरण और बुनियादी ढाँचे के चल रहे पाए गए। इन प्ले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराने और सुरक्षा एवं संचालन मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

विभाग के एक सूत्र ने बताया, "यह सर्वेक्षण सिरसा और फरीदाबाद के प्ले स्कूलों में हाल ही में हुई दुखद घटनाओं के मद्देनजर किया गया था, जहाँ दो बच्चों की जान चली गई थी। अधिकारियों ने स्थिति को गंभीरता से लिया और जिला कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपंजीकृत प्ले स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए।" निर्देशों के बाद, बुनियादी ढाँचे और सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने वाले स्कूलों की पहचान करने के लिए जिला मुख्यालयों पर सर्वेक्षण किया गया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक न्यूनतम मानकों - पर्याप्त स्थान, सुरक्षा उपाय, साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता - को पूरा किए बिना, आवासीय क्षेत्रों में स्कूल संचालित हो रहे हैं। रेवाड़ी ज़िले में, ग्रामीण क्षेत्रों में 93, शहरी क्षेत्रों में 60, खोल ब्लॉक में 31, बावल में 23 और जटूसाना ब्लॉक में नौ प्ले स्कूल नियमों का उल्लंघन करते पाए गए।

रोहतक में, महम ब्लॉक में 17 और सांपला ब्लॉक में 13 स्कूल बिना पंजीकरण के चल रहे पाए गए हैं, एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। उन्होंने कहा, "सिरसा और फरीदाबाद में हुई दुखद घटनाओं के बाद, विभाग उन प्ले स्कूलों को छूट देने के मूड में नहीं है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं या अनिवार्य सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी करते हैं। यह सर्वेक्षण ऐसे संस्थानों की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है।"

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