Ahmedabad Pet Cat Registration: अब अहमदाबाद में बिल्लियों का भी होगा रजिस्ट्रेशन, 200 रुपये शुल्क के साथ 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने पालतू जानवरों के प्रबंधन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कुत्तों के बाद अब शहर में पालतू बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। पालतू बिल्ली रखने वाले लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी बिल्ली का पंजीकरण कराना होगा।
नगर निगम के अनुसार, यह कदम शहर में पालतू जानवरों की बेहतर निगरानी, पशु कल्याण को बढ़ावा देने और रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से उठाया गया है।
9 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक कर सकेंगे आवेदन
अहमदाबाद नगर निगम ने जानकारी दी है कि पालतू बिल्लियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक किए जा सकेंगे। इसके लिए पालतू बिल्ली मालिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जरूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम ने 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पालतू जानवर से जुड़ी जानकारी निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी।
पशु कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि पालतू बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड तैयार करना नहीं है, बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाना भी है।
रजिस्ट्रेशन के जरिए निगम को शहर में मौजूद पालतू जानवरों की संख्या, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और टीकाकरण से जुड़ी जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। इससे भविष्य में पशु चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
रेबीज नियंत्रण में मिलेगी मदद
नगर निगम का कहना है कि पालतू जानवरों का पंजीकरण रेबीज नियंत्रण अभियान को मजबूत करने में भी सहायक होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान जानवरों के टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जा सकती है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पालतू पशुओं को समय पर वैक्सीन लगाई जा रही है।
रेबीज एक गंभीर बीमारी है, जो संक्रमित जानवरों के काटने से इंसानों तक पहुंच सकती है। ऐसे में पालतू जानवरों की निगरानी और टीकाकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है।
कुत्तों के बाद अब बिल्लियों पर भी लागू नियम
अहमदाबाद नगर निगम पहले से ही पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर चुका है। अब इसी व्यवस्था का विस्तार करते हुए बिल्लियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
निगम का मानना है कि शहर में पालतू जानवरों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उनके प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली जरूरी है।
पालतू जानवर रखने वालों को करना होगा पालन
नए नियम लागू होने के बाद शहर में बिल्ली पालने वाले लोगों को तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नगर निगम की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और अपने पालतू जानवरों से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराएं।
अहमदाबाद नगर निगम का यह फैसला शहर में पालतू जानवरों के बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

