Samachar Nama
×

लूथरा बंधुओं की मुसीबत बढ़ी! Goa Nightclub Fire मामले में लगीं कड़ी धाराएं, उम्रकैद की सजा का भी प्रावधान 

लूथरा बंधुओं की मुसीबत बढ़ी! Goa Nightclub Fire मामले में लगीं कड़ी धाराएं, उम्रकैद की सजा का भी प्रावधान 

गोवा के मशहूर नाइटक्लब 'बर्चबायरोमियोलेन' में लगी आग एक बड़े विवाद में बदल गई है। इस मामले में अब तक छह गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि, मुख्य आरोपी, लूथरा भाई, अभी भी फरार हैं। लूथरा भाइयों ने रोहिणी कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है।

6 दिसंबर को नाइटक्लब में भीषण आग लग गई थी, जिसमें अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इस त्रासदी के लिए ज़िम्मेदारी तय करने के प्रयास तेज़ हो गए हैं। गोवा पुलिस ने क्लब के मालिकों, सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की है, जिसमें 'गैर इरादतन हत्या' (BNS धारा 105) भी शामिल है। इसके अलावा, लापरवाही से जान जोखिम में डालने (BNS धारा 125) और लापरवाही से मौत का कारण बनने (BNS धारा 106(2)) जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं।

ये अदालत में लूथरा भाइयों के खिलाफ सबूत बन सकते हैं
दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील सुभाष तंवर के अनुसार, इस मामले में लगाई गई धाराएं आग से हुई मौतों को सीधे मालिकों की सुरक्षा नियमों की अनदेखी से जोड़ती हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में, आग से बचने के रास्तों की कमी, ज्वलनशील पदार्थों का अंधाधुंध इस्तेमाल, और आग बुझाने के उपकरणों की गैर-मौजूदगी जांच एजेंसियों को अदालत में आरोपियों का अपराध साबित करने में मदद करेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस जांच में अब तक पता चला है कि क्लब में एक परफॉर्मेंस के दौरान पटाखों के फटने से आग लगी थी। हालांकि, मालिकों ने नाइटक्लब में बुनियादी सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। अगर अदालत में इन धाराओं के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो लूथरा भाइयों को कम से कम 10 साल की कड़ी कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सुनवाई के बाद, अदालत तय करेगी कि कौन दोषी है और क्या सज़ा दी जानी चाहिए
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, 'गैर इरादतन हत्या' की धारा 105 के तहत सज़ा मौतों की संख्या और लापरवाही की गंभीरता पर निर्भर करेगी, जबकि धारा 106(2) के तहत 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गोवा सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और तीन वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इस बीच, लूथरा भाई फिलहाल फरार हैं और उन्होंने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। क्या यह मामला सुरक्षा में लापरवाही के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए एक मिसाल बनेगा, यह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

Share this story

Tags