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दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद-शरजील इमाम को राहत नहीं, अदालत ने बेल देने से किया इनका

दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद-शरजील इमाम को राहत नहीं, अदालत ने बेल देने से किया इनका

2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन दोनों की नई ज़मानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए नई ज़मानत अर्जियां दाखिल की थीं, जिसमें ज़मानत देने के मामले में अपनाई गई कानूनी व्याख्या पर सवाल उठाया गया था। इसी आधार पर दोनों आरोपियों ने कोर्ट से ज़मानत मांगी थी।

हालांकि, मामले की सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं मानीं और उनकी ज़मानत अर्जियां खारिज कर दीं। नतीजतन, उमर खालिद और शरजील इमाम को 2020 के दिल्ली दंगों के "बड़ी साज़िश" मामले में फिलहाल जेल में ही रहना होगा। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। बड़ी संख्या में घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया कि हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साज़िश का नतीजा थी। इसी आधार पर सितंबर 2020 में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR नंबर 59/2020 दर्ज की गई थी। इस मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में सुनियोजित तरीके से हिंसा की योजना बनाई थी। इसके विपरीत, उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य सह-आरोपियों ने इन आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

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