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'क्यों मजबूर अन्नदाता' आखिर क्यों अपने खेत-खलिहान और घर छोड़ सड़कों पर किसान? जाने क्यों आंदोलन करने को मजबूर

किसान अपने खेत-खलिहान छोड़कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सामान लादकर एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं. दिल्ली पुलिस को निर्देश है कि इस बार किसी भी हालत में किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाए. पंजाब सीमा....
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दिल्ली न्यूज डेस्क !!! किसान अपने खेत-खलिहान छोड़कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सामान लादकर एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं. दिल्ली पुलिस को निर्देश है कि इस बार किसी भी हालत में किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाए. पंजाब सीमा पार करते ही हरियाणा-अंबाला हाईवे पर सशस्त्र सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। किसानों को रोकने के लिए लेयर्ड बैरिकेडिंग की गई है. इलाके को सील कर दिया गया है. ये है दिल्ली पुलिस की तैयारी. दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारों और हथियारों के साथ तैनात हैं। ऐसे में इस बार पहले से भी बड़ा और डरावना टकराव देखने को मिल सकता है, लेकिन किसान आखिर टकराव के लिए तैयार क्यों हैं? किसान एक बार फिर आंदोलन करने को क्यों मजबूर हैं, 

सीमा पर कंटीले तार और कंक्रीट ब्लॉक

दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर सील कर दिया है. 4 लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं. धारा 144 लागू है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सभी सीमाओं, उत्तर पूर्वी जिलों से सटे इलाकों में 2 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, वाणिज्यिक और निजी वाहन या घोड़े आदि के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिंघु बॉर्डर से रूट डायवर्ट किया गया है.

दिल्ली से ग़ाज़ीपुर बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता बंद है. लोगों से वैकल्पिक रास्ते अपनाने की अपील की गई है. टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. संघर्ष की स्थिति में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर बड़े कंटेनर, बैरिकेड्स, वॉटर कैनन भी तैनात किए गए हैं। हरियाणा से दिल्ली आने वाली बसों पर भी सख्ती की जा रही है.

हरियाणा और चंडीगढ़ में धारा 144 लागू

किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है. हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है. 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. एसएमएस सेवा भी बंद कर दी गई है. अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट-मोबाइल सेवाएं 3 दिन के लिए प्रतिबंधित हैं। एहतियात के तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन ने धारा 144 भी लगा दी है. हरियाणा, चंडीगढ़ में करीब 60 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी.

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