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क्या है धारा 163? दिल्ली में की गई लागू, अगले छह दिन नहीं होंगे ये काम

क्या है धारा 163? दिल्ली में की गई लागू, अगले छह दिन नहीं होंगे ये काम

देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है. यह 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक छह दिनों के लिए वैध होगा। आपको बता दें कि पहले इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था. दरअसल, अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में कई अलग-अलग संगठनों ने प्रदर्शन और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं.

इसके अलावा डूसू चुनाव के नतीजे आने वाले हैं. हरियाणा विधानसभा चुनाव जारी है. आपको बता दें कि अनुच्छेद 163 लागू होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली के किसी भी इलाके में पांच या अधिक व्यक्तियों के एक साथ अनाधिकृत रूप से जमा होने पर 5 अक्टूबर तक रोक रहेगी. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में आग्नेयास्त्र, बैनर, लाठी-डंडे और तलवार आदि लाइसेंसी हथियारों के साथ विरोध प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित रहेगा.

इस कारण धारा 163 लगाई गई
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार शाम इस संबंध में नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति चुनाव और शाही ईदगाह मुद्दे सहित कई अन्य मुद्दों पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होने की संभावना है। जिससे दिल्ली में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर है. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए धारा 163 लागू कर दी है.

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