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‘व्हाट इज लव विद कवि किशन’ से एक्टर-सांसद रवि किशन को बड़ी राहत, HC का 72 घंटे में कंटेंट हटाने के आदेश
 

 ‘व्हाट इज लव विद कवि किशन’ से एक्टर-सांसद रवि किशन को बड़ी राहत, HC का 72 घंटे में कंटेंट हटाने के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, तस्वीर, आवाज या पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल कर प्रकाशित किए गए अनधिकृत कंटेंट को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में रवि किशन के खिलाफ मानहानिकारक, भ्रामक या अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही Google, Meta और X Corp जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश मिलने के 72 घंटे के भीतर ऐसे सभी संबंधित वेब लिंक और कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें।

अदालत का यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सार्वजनिक हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स और निजता की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज या पहचान का उसकी अनुमति के बिना व्यावसायिक या अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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