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सर्दियों में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश! दिल्ली में पार्किंग शुल्क दोगुना; जानें कब तक लागू रहेगा नियम

सर्दियों में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश! दिल्ली में पार्किंग शुल्क दोगुना; जानें कब तक लागू रहेगा नियम​​​​​​​

हालांकि सर्दियों का मौसम अभी कुछ दूर है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस दौरान होने वाले प्रदूषण से निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सरकार ने सर्दियों के लिए प्रदूषण-रोधी योजना की घोषणा की है, जो हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। यह योजना GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के नियमों के साथ मिलकर काम करेगी; इसलिए, अगर आप दिल्ली-NCR इलाके में रहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है।

**बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं**

इस योजना के तहत, जिन गाड़ी मालिकों के पास वैलिड प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है—या जिनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है—उन्हें इस दौरान दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पार्किंग लॉट में पार्किंग फीस दोगुनी की जा सकती है। सरकार का मकसद लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

**दिल्ली के बाहर की नॉन-BS-6 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक**

सर्दियों की प्रदूषण-रोधी योजना के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS-6 कमर्शियल गाड़ियों के राजधानी में घुसने पर रोक है। हालांकि, CNG, इलेक्ट्रिक, इमरजेंसी और सरकारी गाड़ियों को इस नियम से छूट दी गई है।

**ऑफिस में 50% 'वर्क फ्रॉम होम' कल्चर**

इस दौरान ऑफिस के समय में भी बदलाव हो सकते हैं। ऐसे नियम लागू किए जा सकते हैं जिनके तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में 50% कर्मचारियों को ऑफिस से काम करना होगा। साथ ही, पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ऑफिस खुलने और बंद होने के समय में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे।

**कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के लिए बदले हुए नियम?**

कंस्ट्रक्शन गतिविधियों से अक्सर हवा में धूल के कण फैलते हैं। इसे रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन के काम पर और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाना ज़रूरी करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जा सकती है। कचरा जलाने पर जुर्माना: RWA, संस्थाओं और कॉन्ट्रैक्टरों को यह पक्का करना होगा कि उनके इलाकों में खुले में कोई कचरा, सूखी पत्तियां या प्लास्टिक न जलाया जाए। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार फील्ड इंस्पेक्शन के साथ-साथ ड्रोन से निगरानी भी कर सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण से जुड़े जुर्माने और दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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