सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अर्जी पर आदेश जारी करते हुए कहा, ‘आरक्षण के लिए धर्म नहीं बदल सकते…’,जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरक्षण का फायदा लेने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. पुडुचेरी की एक महिला ने रोजगार में अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण का लाभ देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी और कहा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से चर्च जाता है और ईसाई धर्म की परंपरा का पालन करता है, वह खुद को हिंदू बताकर अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता।
महिला के दावों का खंडन किया
कोर्ट ने कहा कि जहां तक इस महिला की बात है तो वह ईसाई धर्म की परंपरा का पालन करती है. वह नियमित रूप से चर्च जाती है। इसके बावजूद वह खुद को हिंदू बताकर रोजगार के लिए अनुसूचित जाति को मिले आरक्षण का लाभ लेना चाहती है. इस महिला का दोहरा दावा अस्वीकार्य है. 'बपतिस्मा' के बाद वह खुद हिंदू होने का दावा नहीं कर सकतीं. उन्हें अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी धर्म चुनने और उसकी परंपराओं का पालन करने की आजादी है. कोई व्यक्ति अपना धर्म तब बदलता है जब वह वास्तव में दूसरे धर्म के सिद्धांतों और परंपराओं से प्रभावित होता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरे धर्म के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसा करना आरक्षण की नीति के सामाजिक सरोकारों की अवहेलना होगी।
यह याचिका पुडुचेरी की एक महिला ने दायर की थी
पुडुचेरी की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. महिला की मांग थी कि उसे अनुसूचित जाति के तहत नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाए. ईसाई धर्म में बपतिस्मा का प्रचलन है। इसे धार्मिक अनुष्ठान भी कहा जाता है। इस अनुष्ठान को नए जीवन की शुरुआत, पापों से मुक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह ने स्वयं यह अनुष्ठान किया था। जिसके बाद ईसाई धर्म में इस परंपरा की शुरुआत हुई.

