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दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में किए बड़े बदलाव, स्पिरिट स्टोरेज और धार्मिक उपयोग के प्रावधान हुए आसान

दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में किए बड़े बदलाव, स्पिरिट स्टोरेज और धार्मिक उपयोग के प्रावधान हुए आसान

दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों (Excise Rules) में अहम बदलाव करते हुए स्पिरिट के भंडारण और धार्मिक कार्यों के लिए शराब के उपयोग से जुड़े प्रावधानों को सरल बना दिया है। ये बदलाव 22 दिसंबर 2025 को जारी एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) के जरिए किए गए हैं, जो गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होंगे। सरकार का कहना है कि संशोधन औद्योगिक जरूरतों और धार्मिक संस्थानों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

सरकार के अनुसार, अब तक आबकारी नियमों में स्पिरिट के स्टोरेज और उसके उपयोग को लेकर काफी जटिल प्रक्रियाएं थीं। इससे औद्योगिक इकाइयों और धार्मिक संस्थानों को कई तरह की प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नए संशोधनों के जरिए इन प्रक्रियाओं को सरल किया गया है, ताकि नियमों का पालन करते हुए आवश्यक कार्य आसानी से पूरे किए जा सकें।

सूत्रों के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र में स्पिरिट का उपयोग दवाइयों, सैनिटाइज़र, केमिकल और अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। पहले इसके भंडारण और अनुमति से जुड़ी शर्तें काफी सख्त थीं, जिससे उत्पादन और संचालन प्रभावित हो रहा था। सरकार का मानना है कि नियमों में ढील देने से इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और कारोबार करने में आसानी बढ़ेगी।

वहीं, धार्मिक संस्थानों से जुड़ी जरूरतों को भी इन बदलावों में शामिल किया गया है। कुछ धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों में सीमित मात्रा में शराब या स्पिरिट के उपयोग की अनुमति होती है। पहले इसके लिए अलग-अलग स्तर पर अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे संस्थानों को असुविधा होती थी। नए नियमों के तहत इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है, ताकि अनावश्यक अड़चनें न आएं।

दिल्ली सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य शराब के दुरुपयोग को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि कानूनी और नियंत्रित उपयोग को सुगम बनाना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों में ढील के बावजूद निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था पहले की तरह सख्त बनी रहेगी, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता न हो।

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