Samachar Nama
×

राज्यसभा में पेश होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026

राज्यसभा में पेश होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सोमवार को राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रहे हैं। यह विधेयक “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026” के नाम से जाना जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य देश के अर्धसैनिक बलों में प्रशासनिक और नेतृत्व से जुड़े नियमों को स्पष्ट करना है। खासतौर पर इसमें सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) जैसे प्रमुख अर्धसैनिक बलों में नियुक्तियों को लेकर प्रावधान किए गए हैं।

प्रस्तावित विधेयक के तहत अर्धसैनिक बलों में आईजी (Inspector General) और उससे ऊपर के पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) से संबंधित नियमों को व्यवस्थित किया जाएगा। इसका उद्देश्य इन बलों में नेतृत्व और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।

सरकार का मानना है कि इस विधेयक के माध्यम से विभिन्न बलों के बीच समन्वय और कार्यप्रणाली में सुधार होगा। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योग्य और अनुभवी अधिकारियों को उच्च पदों पर तैनात किया जा सके, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

इस विधेयक के पेश होने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भी भेजा जा सकता है, जहां इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके बाद इसे संसद के दोनों सदनों में चर्चा और मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधेयक अर्धसैनिक बलों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके लागू होने के बाद इन बलों में नियुक्तियों और तैनाती को लेकर एक स्पष्ट और व्यवस्थित व्यवस्था तैयार हो सकेगी।

फिलहाल, पूरे देश की नजर इस विधेयक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और अर्धसैनिक बलों के संचालन पर पड़ सकता है।

Share this story

Tags