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217 करोड़ लौटाने को तैयार महाठग सुकेश चंद्रशेखर, कोर्ट में दिया सेटलमेंट ऑफर, जानें मामला

217 करोड़ लौटाने को तैयार महाठग सुकेश चंद्रशेखर, कोर्ट में दिया सेटलमेंट ऑफर, जानें मामला

ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल जज (ASJ) प्रशांत शर्मा के सामने एक पिटीशन फाइल की है। पिटीशन में सुकेश ने कहा है कि वह ₹200 करोड़ की रंगदारी के केस में शिकायत करने वाली अदिति सिंह को ₹217 करोड़ देने को तैयार है। हालांकि, उसने साफ किया कि वह यह रकम अपने कानूनी अधिकारों से समझौता किए बिना दे रहा है और इसे गुनाह कबूल करना नहीं माना जाना चाहिए।

सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि पैसे देने का मतलब उसका जुर्म नहीं है, बल्कि वह दूसरे कारणों से यह कदम उठा रहा है।

3 जनवरी, 2026 को होगी सुनवाई
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 जनवरी, 2026 तय की है। पिटीशन में पिटीशनर ने लोधी कॉलोनी की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज FIR से जुड़े केस को निपटाने की इजाजत मांगी है। आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट से अपील की है कि वह शिकायत करने वाले को नोटिस जारी करे और यह रिकॉर्ड करे कि सेटलमेंट का प्रपोजल सही है और उसकी सहमति के अधीन है।

₹200 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है। सुकेश के खिलाफ देश भर में कई जांच चल रही हैं। पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथी ए. पॉलोस को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी मुकदमा चल रहा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी जांच कर रहा है।

हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल
पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक, चंद्रशेखर, पॉलोस और दूसरे आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने अपराध की कमाई को लॉन्ड्र करने और छिपाने के लिए हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने अभी सेटलमेंट एप्लीकेशन पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है।

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