Sanjay Singh को सशर्त मिली रिहाई, हाई कोर्ट ने AAP नेता को क्या दी सख्त हिदायतें, यहां जानिए सबकुछ
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दिल्ली न्यूज डेस्क् !!! दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह आज जमानत पर हैं, लेकिन उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है. उनकी पत्नी अनीता सिंह जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हैं। वहीं, संजय सिंह के पास उनके बेटे और मां अस्पताल में हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
#WATCH | Delhi: Anita Singh, wife of AAP MP Sanjay Singh reached Rouse Avenue court to complete the bail formalities.
— ANI (@ANI) April 3, 2024
The Supreme Court yesterday granted him bail in the Delhi Excise Policy case. pic.twitter.com/zYaMa0OAFT
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला किया. ईडी ने इस फैसले का विरोध नहीं किया. संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. इस तरह करीब 6 महीने बाद वह जेल से बाहर आ रहे हैं. उनका जमानत आदेश ट्रायल कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसमें शर्तों का भी जिक्र है. संजय सिंह हाल ही में 'आप' के राज्यसभा सांसद भी बने हैं। आइए जानते हैं संजय सिंह को किन शर्तों पर जमानत मिल रही है?
इन शर्तों पर संजय सिंह को मिली जमानत
- जमानत अवधि के दौरान देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.
- आपको अपना मोबाइल नंबर पुलिस को देना होगा. जब भी जांच के लिए बुलाया जाए तो उपलब्ध रहना होगा।
- उन्हें हिदायत दी गई है कि वे मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का विचार भी मन में न लाएं.
- दिल्ली शराब घोटाले के बारे में बात नहीं करेंगे, न ही कोई टिप्पणी या बयान देंगे.
- दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ेंगे. अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अपना शेड्यूल बताना होगा. लोकेशन शेयर करनी होगी.