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देश की राजधानी में फिर गहराया प्रदूषण का संकट! GRAP-3 के तहत नई पाबंदियां लागू, जाने किन कामों पर लगी रोक 

देश की राजधानी में फिर गहराया प्रदूषण का संकट! GRAP-3 के तहत नई पाबंदियां लागू, जाने किन कामों पर लगी रोक 

हवा की क्वालिटी में काफ़ी गिरावट के बाद, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP-3 प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। CAQM ने कहा कि आने वाले दिनों में हवा की क्वालिटी "बहुत खराब" होने की संभावना को देखते हुए नेशनल कैपिटल रीजन (दिल्ली-NCR) में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस महीने की शुरुआत में हवा की क्वालिटी में सुधार होने के बाद दिल्ली-NCR से GRAP-3 प्रतिबंध हटा दिए गए थे। इससे पहले, दिसंबर में दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत ज़हरीली हो गई थी, जिसके कारण GRAP-4 के उपाय लागू किए गए थे। इसके बाद, हवा की क्वालिटी में सुधार हुआ, और GRAP प्रतिबंध धीरे-धीरे हटा दिए गए।

GRAP के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रतिबंध शनिवार को लागू किए गए, जिसमें पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों में 'हाइब्रिड मोड' में क्लास चलाना और कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है। कमीशन ने खराब मौसम की स्थिति के कारण प्रदूषण के स्तर में काफी वृद्धि के बीच यह कदम उठाया।

जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा:
प्रतिबंधों के तीसरे चरण में गैर-ज़रूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें दिल्ली में पुराने डीजल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध शामिल है, जबकि पांचवीं कक्षा तक के स्कूल 'हाइब्रिड मोड' (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में क्लास चलाएंगे, और दिल्ली-NCR में ऑफिस 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं।

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