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लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, वो नहीं दिखता? आपको सिर्फ अतिक्रमण दिखता है? जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों लगाई ऐसी फटकार

लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, वो नहीं दिखता? आपको सिर्फ अतिक्रमण दिखता है? जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों लगाई ऐसी फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट 21 जनवरी को कालकाजी और नंद नगरी में मस्जिदों द्वारा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े का आरोप लगाने वाली एक पिटीशन पर सुनवाई करेगा। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशनर को फटकार लगाते हुए कहा, "आप हर दूसरे दिन ऐसी पिटीशन फाइल करते हैं। समाज में पीने के पानी जैसी कई समस्याएं हैं, फिर भी आपको सिर्फ़ अतिक्रमण दिखता है। इस तरह से कोर्ट के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल न करें।" कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभी तक कोई ऑर्डर या नोटिस जारी नहीं किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह पिटीशनर के स्टैंड को खारिज करता है। वह कोर्ट के PIL जूरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने कहा, "क्या आपको सिर्फ़ एक तरह का अतिक्रमण दिखता है? आप कोर्ट के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हर हफ़्ते आप शहर में घूमते हैं और धार्मिक स्ट्रक्चर देखकर PIL फाइल करते हैं। इंसानियत की सेवा करने के और भी तरीके हैं।"

क्या आपको समाज में कोई और बुराई नहीं दिखती?

चीफ जस्टिस ने पूछा, "क्या आप गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं? क्या आपको समाज में कोई और बुराई नहीं दिखती?" लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, क्या आपको यह नहीं दिखता? क्या आपको सिर्फ़ अतिक्रमण दिखता है? इस तरह PIL का गलत इस्तेमाल न करें। ऐसी याचिकाएँ हमें परेशान करती हैं।

याचिका में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD), DDA और MCD को मस्जिदों के पास के इलाकों का सर्वे करने और सरकारी ज़मीन पर सभी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन हटाने के निर्देश देने की माँग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ़ से दायर दो PIL आज कोर्ट के सामने रखी गईं। इनमें से एक जामा मस्जिद और मदरसा गिरी नगर से जुड़ी थी। कहा गया कि ये कंस्ट्रक्शन हरी-भरी, सेक्युलर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं।

शिकायतों के बावजूद मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

याचिकाकर्ता ने कहा कि शिकायतों के बावजूद मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, दिल्ली सरकार की तरफ़ से पेश वकील ने कहा कि लोकल अधिकारियों के मुताबिक, यह स्ट्रक्चर अतिक्रमण था। दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की तरफ़ से पेश सीनियर वकील संजय घोष ने दलील दी कि मस्जिद एक नोटिफ़ाइड स्ट्रक्चर है और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी ज़मीन के सीमांकन में हिस्सा लिया था।

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