No PUC, No Fuel : दिल्ली में आज से नए नियम लागू, फ्रॉम होम से लेकर पुरानी गाड़ियों पर बैन तक जाने क्या-कुछ बदला ?
दिल्ली और नोएडा से लेकर गाजियाबाद और गुरुग्राम तक, पिछले एक महीने से इस इलाके में फैले गंभीर वायु प्रदूषण ने हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा कर दी है। सर्दियों के महीनों में कोहरे और प्रदूषण फैलाने वाले कणों के मिश्रण, यानी स्मॉग ने स्थिति को और खराब कर दिया है। दिल्ली में इस गंभीर वायु प्रदूषण के बीच, आज, 18 दिसंबर से पांच बड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। इनमें पुरानी गाड़ियों पर रोक, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना फ्यूल न देना और ऑफिसों के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम का आदेश शामिल है। इससे पहले, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP 4 नियम लागू किए थे। इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन और दिल्ली में भारी गाड़ियों के आने पर रोक शामिल थी।
1. 50% वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली में, 18 दिसंबर से सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि आधे कर्मचारी ऑफिस से काम करेंगे और बाकी आधे घर से। कंपनियां और ऑफिस इसे रोटेशन के आधार पर या रोस्टर के हिसाब से तय कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई है। इस अनिवार्य नियम का उल्लंघन करने पर ऑफिसों को जुर्माने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा या नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह वर्क-फ्रॉम-होम आदेश पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पतालों जैसी ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
2. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल/डीजल नहीं
दिल्ली में एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आज से पेट्रोल पंपों पर बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। जैसे ही 17 दिसंबर को इस आदेश की घोषणा हुई, हर जगह PUC सर्टिफिकेट के लिए लंबी लाइनें देखी गईं। पेट्रोल पंप मालिकों ने इस आदेश को लागू करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा की मांग की है। ट्रैफिक पुलिस भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच बढ़ाएगी।
3. कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाली गाड़ियों पर बैन
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाली भारी गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसी गाड़ियों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर पहले से ही बैन है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाली गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। मंज़िंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रकों पर भी बैन लगा दिया गया है... मैं दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसी गाड़ियां लाएं जो भारत स्टेज 6 (BS6) एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हों।'
4. पुरानी गाड़ियों पर बैन
दूसरे राज्यों की पुरानी गाड़ियों पर भी दिल्ली में बैन लगा दिया गया है। BS-6 इंजन कैटेगरी से नीचे की गाड़ियों पर रोक रहेगी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसी किसी भी गाड़ी को राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास भी 8-10 साल पुरानी गाड़ी है, तो तुरंत चेक करवाएं कि वह BS-4 या BS-5 जैसी कैटेगरी में आती है या नहीं। चेकिंग के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और RTO की टीमें अलग-अलग जगहों पर तैनात रहेंगी।
5. BS 4 से पुरानी गाड़ियां ज़ब्त होंगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों के बारे में अपने आदेश में बदलाव किया है। दिल्ली-NCR में सिर्फ़ BS 4 और उससे नई गाड़ियों को ही छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक, दिल्ली में BS-4 से पुरानी गाड़ियों की एंट्री रोक दी जाएगी। दिल्ली में BS-4 से पुरानी गाड़ियों को ज़ब्त किया जा सकता है।

