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जानिए EVM से वोटिंग और पर्चियों के मिलान पर क्या कहा? VVPAT पर एससी का बड़ा फैसला 

लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ईवीएम-वीवीपैट मशीनों से वोटिंग, पर्चियों के मिलान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वीवीपैट पर्चियों के 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिकाएं खारिज....
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दिल्ली न्यूज डेस्क !!! लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ईवीएम-वीवीपैट मशीनों से वोटिंग, पर्चियों के मिलान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वीवीपैट पर्चियों के 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं.  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वोटिंग ईवीएम से होगी. आज 21वीं सदी में मतपत्र से मतदान करना संभव नहीं है। वीवीपैट पर्चियों का शत-प्रतिशत मतदान भी नहीं कराया जाएगा, बल्कि पर्चियों को अभ्यर्थी के हस्ताक्षर से सील कर 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने फैसला सुनाया है.


वकील प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने कहा था कि ईवीएम में प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांगों को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग से कहा कि वह सत्यापित करे कि क्या हम सभी मतपत्रों पर बारकोड लगाएंगे. कागजात, इसकी गिनती मशीन से होगी.

कोर्ट ने कहा है कि एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी को कोई शिकायत है तो 2 और 3 नंबर वाले अभ्यर्थी 7 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उनकी शिकायत की जांच विशेषज्ञ इंजीनियर से करायी जायेगी. माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराई जाएगी। त्रुटि हुई है ना? परीक्षा का खर्च अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। जांच में त्रुटि पाए जाने पर पैसा वापस कर दिया जाएगा। सही पाए जाने पर पैसा वापस नहीं किया जाएगा.

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