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दिल्ली में गाड़ी लेकर जाने से पहले जान ले ये नए नियम वरना राजधानी में घुसना पड़ जाएगा भारी, कल से प्रभावी होंगे नए रूल 

दिल्ली में गाड़ी लेकर जाने से पहले जान ले ये नए नियम वरना राजधानी में घुसना पड़ जाएगा भारी, कल से प्रभावी होंगे नए रूल 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। प्रदूषण से होने वाले हेल्थ संकट को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। इन फैसलों का सीधा असर दूसरे राज्यों की गाड़ियों, बस सेवाओं और कंस्ट्रक्शन से जुड़े बिज़नेस पर पड़ेगा।

सिर्फ BS-6 वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी
सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 दिसंबर की सुबह से दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती से नियम लागू किए जाएंगे। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों को राजधानी में आने की इजाज़त होगी जो BS-6 एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं। BS-2, BS-3 और BS-4 कैटेगरी की गाड़ियों, चाहे वे प्राइवेट हों या कमर्शियल, उन्हें फिलहाल दिल्ली में आने की इजाज़त नहीं होगी।

दूसरे राज्यों की मौजूदा गाड़ियों की भी जांच होगी
दिल्ली में पहले से मौजूद दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी जांच की जाएगी। अगर कोई गाड़ी तय स्टैंडर्ड से कम पाई जाती है, तो उसे सड़क से हटा दिया जाएगा और ज़ब्त कर लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे।

दूसरे राज्यों के बस यात्रियों को मुश्किल हो सकती है
कई इंटरस्टेट बसें अभी भी BS-4 डीज़ल इंजन पर चल रही हैं। इसलिए, उनके आवागमन पर असर पड़ने की उम्मीद है। इससे यात्रियों की सुविधा और बस संचालन पर सीधा असर पड़ सकता है।

बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा; पेट्रोल पंप पर डिजिटल मॉनिटरिंग
दिल्ली में गुरुवार (18 दिसंबर) से एक और ज़रूरी नियम लागू होगा। जिन गाड़ियों के पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीज़ल नहीं मिलेगा। इसके लिए, पेट्रोल पंप पर ANPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गाड़ियों की पहचान और जांच की जाएगी।

क्या दूसरे राज्यों के PUC सर्टिफिकेट मान्य होंगे?
इससे यह सवाल उठता है कि क्या दूसरे राज्यों में जारी किए गए PUC सर्टिफिकेट मान्य होंगे। सरकार ने साफ किया है कि देश में कहीं भी जारी किया गया कोई भी वैलिड PUC सर्टिफिकेट मान्य है, बशर्ते उसकी वैलिडिटी खत्म न हुई हो।

कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह बैन
प्रदूषण फैलाने वाली एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, सरकार ने कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ट्रांसपोर्टेशन पर भी बैन लगा दिया है। कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जा रहे ट्रकों, ट्रैक्टरों या दूसरी गाड़ियों को दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। यह बैन बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन पर लागू होगा।

CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट
हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है, भले ही वे दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हों। यह बैन सिर्फ़ पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली, नॉन-BS-6 गाड़ियों पर लागू होगा। 

हालात आसान नहीं हैं
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, "किसी भी सरकार के लिए कुछ महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए सख्त कदम उठाना ज़रूरी हो गया है।"

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