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दिल्ली में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो खैर नहीं, जानिए कितना कटेगा चालान और कितनी लम्बी होगी सजा ?

दिल्ली में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो खैर नहीं, जानिए कितना कटेगा चालान और कितनी लम्बी होगी सजा ?

दिल्ली की सड़कों पर हर दिन लाखों गाड़ियां चलती हैं, और फैसले में ज़रा सी भी चूक कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। हाल ही में, कैंट पुलिस स्टेशन इलाके में ऐसी ही एक घटना हुई। हनुमान मंदिर ट्रैफिक लाइट के पास, एक युवक ने अपनी कार सड़क के गलत साइड पर चलाई, जिससे सामने से आ रही गाड़ियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया।

इस बार, ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ चालान (जुर्माना) नहीं काटा। उन्होंने FIR (फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) भी दर्ज की। दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला मामला है जहां गलत साइड ड्राइविंग के लिए सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद, लोग जानना चाहते हैं कि सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाने के बारे में कानून क्या कहता है और इसकी सज़ा कितनी गंभीर हो सकती है। आइए आपको बताते हैं।

पहले सिर्फ जुर्माना, अब सीधे FIR
3 जनवरी को, कुसुमपुर पहाड़ी का रहने वाला अमन अपनी कार चला रहा था। कैंट इलाके में हनुमान मंदिर ट्रैफिक लाइट के पास, उसने सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इससे सही दिशा से आ रही गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। पुलिस ने ASI सुनील कुमार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि अमन के पास ड्राइविंग लाइसेंस या कार इंश्योरेंस नहीं था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 281 के तहत FIR दर्ज की। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/181, 146 और 196 भी लगाई गईं। अब तक, गलत साइड ड्राइविंग के ज़्यादातर मामलों में सिर्फ चालान काटा जाता था। लेकिन इस मामले में, पुलिस ने इसे गंभीर लापरवाही माना और आपराधिक कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि जब गलत साइड ड्राइविंग सीधे दूसरों की जान खतरे में डालती है, तो अब FIR दर्ज की जा सकती है।

संभावित सज़ा क्या है?
BNS की धारा 281 लापरवाही और जल्दबाजी से गाड़ी चलाकर जान खतरे में डालने से संबंधित है। पहले यह IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा 279 थी। इस कानून के तहत, दोषी पाए जाने पर, 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग से कार्रवाई की जाती है। गलत साइड ड्राइविंग के लिए, पहले अपराध के लिए सामान्य जुर्माना 5000 रुपये तक है। 5000 रुपये। अगर दोबारा पकड़े गए, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड करने का भी प्रावधान है।

अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, तो सेक्शन 3/181 के तहत अलग से पेनल्टी लगाई जाएगी। इंश्योरेंस न होने पर सेक्शन 146 और 196 लागू होते हैं, जिसमें जुर्माने और जेल तक का प्रावधान है। पुलिस ने साफ कहा है कि गलत साइड ड्राइविंग को अब छोटा अपराध नहीं माना जाएगा। अगर इससे सड़क पर खतरा पैदा होता है, तो FIR (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) के साथ चालान (जुर्माना) भी किया जाएगा।

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