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दिली में अगर नहीं ये एक डॉक्यूमेंट तो पेट्रोल-डीजल CNG कुछ भी नहीं मिलेगा, फटाफट जान ले नया  नियम 

दिली में अगर नहीं ये एक डॉक्यूमेंट तो पेट्रोल-डीजल CNG कुछ भी नहीं मिलेगा, फटाफट जान ले नया  नियम 

अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब से, पेट्रोल या डीज़ल खरीदने से पहले आपकी गाड़ी की 'हेल्थ रिपोर्ट'—खास तौर पर, उसका PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट—चेक किया जाएगा। अगर आपके पास यह नहीं है, तो आपको साफ मना कर दिया जाएगा। कोई बहाना नहीं; कोई छूट नहीं। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए, सरकार अब सीधे तौर पर आम जनता को ज़िम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अब से, बिना वैध Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट के किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीज़ल नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह कदम बेहद ज़रूरी है, और इसके लागू करने में किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

No PUC, No Fuel’ नियम का कड़ाई से पालन
बुधवार को, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को ‘No PUC, No Fuel’ नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। असल में, यह नियम सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में लागू किया गया था; फिर भी, कई गाड़ियां बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही हैं। सरकार का मानना ​​है कि ऐसी गाड़ियां प्रदूषण के स्तर में तेज़ी से बढ़ोतरी में काफी योगदान दे रही हैं। नए आदेशों के तहत, पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों को ईंधन दें जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट है। सभी ईंधन स्टेशनों को प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश में इस नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

पेट्रोल पंपों पर भीड़
इस नए नियम के कड़ाई से लागू होने का असर दिल्ली भर के कई पेट्रोल पंपों पर साफ तौर पर दिखने लगा है। चूंकि पेट्रोल पंप उन गाड़ियों को ईंधन देने से मना कर रहे हैं जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए कई स्टेशनों पर गाड़ियों की भारी भीड़ जमा होती देखी गई है। हालांकि, सरकार ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए इंतज़ाम किए हैं ताकि इस कदम से पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति को तुरंत सुलझाया जा सके।

इस नियम के कड़ाई से पालन की ज़िम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है। अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि इस मामले में लापरवाही या ढिलाई का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ़ तौर पर कहा है कि इस नियम के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कदम उठाए जाएँगे—जैसे कि गाड़ी ज़ब्त करना और भारी जुर्माना लगाना। सभी एजेंसियों की ज़िम्मेदारियाँ साफ़ तौर पर तय कर दी गई हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि इन नियमों को पूरी सख़्ती से लागू किया जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है, जिसमें गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ को कंट्रोल करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे अपने PUC सर्टिफ़िकेट को नियमित रूप से अपडेट रखें और एक साफ़-सुथरी और सेहतमंद दिल्ली बनाने की इस कोशिश में सहयोग करें।

CM ने क्या कहा
राजधानी में प्रदूषण कंट्रोल पर सख़्त रुख अपनाते हुए, हमारी सरकार ने फ़ैसला किया है कि दिल्ली में जिन गाड़ियों के पास वैध PUC सर्टिफ़िकेट नहीं होगा, उन्हें अब ईंधन नहीं दिया जाएगा। सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इन नियमों का पूरी सख़्ती से पालन करें। अब से, दिल्ली भर में किसी भी फ़्यूल स्टेशन पर, बिना वैध ‘Pollution Under Control’ सर्टिफ़िकेट वाली किसी भी गाड़ी को ईंधन—जैसे पेट्रोल, डीज़ल, CNG या LPG—नहीं दिया जाएगा। वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए सख़्त और असरदार कदम उठाना आज की ज़रूरत है, और हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

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