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Bengal SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई, ममता बनर्जी बोलीं - 'लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स को मान्यता नहीं दी जा रही'

Bengal SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई, ममता बनर्जी बोलीं - 'लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स को मान्यता नहीं दी जा रही'

सुप्रीम कोर्ट में SIR (स्पेशल समरी रिवीजन) पर एक अहम सुनवाई चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद हैं और पहली लाइन में बैठी हैं। सुनवाई से पहले, TMC ने सोशल मीडिया पर CM ममता का एक पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें उन्हें हाथ में फाइलें लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हुए दिखाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के चीफ जस्टिस से अपनी दलीलें पेश करने की इजाज़त मांगी है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तो वह उसका समर्थन करेंगी।

दरअसल, TMC पश्चिम बंगाल में SIR का लगातार विरोध कर रही है। दो TMC सांसदों के साथ-साथ खुद CM ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं में SIR को मनमाना और गलत बताया गया है और इसे रोकने की मांग की गई है। TMC के इस आक्रामक रुख के बीच, BJP भी हमलावर है। BJP आरोप लगा रही है कि TMC बंगाल में अवैध प्रवासियों के वोट खोने से डर रही है...और इसीलिए वह SIR प्रक्रिया का विरोध कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ममता बनर्जी कोर्टरूम की पहली लाइन में बैठी हैं। ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तुरंत निर्देश देने की मांग की।

लंच के बाद सुनवाई फिर से शुरू होगी
ममता बनर्जी के मामले पर सुनवाई अब लंच के बाद फिर से शुरू हो सकती है। SC बेंच का शेड्यूल बदल दिया गया है। पहले यह बेंच सिर्फ दोपहर 1 बजे तक बैठने वाली थी, लेकिन अब बेंच पूरे दिन बैठेगी। (इनपुट - अनीशा)

2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए - ममता बनर्जी
सुप्रीम कोर्ट में SIR की सुनवाई से पहले, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। ममता बनर्जी ने मांग की है कि कोर्ट तुरंत ECI को वोटर लिस्ट से किसी भी नाम को हटाने से रोकने का निर्देश दे। लेटेस्ट अर्जी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाए जाने का खतरा है। याचिका में कहा गया है कि ECI ने कई लोगों को उनके आवेदनों में छोटी-मोटी गलतियों के लिए भी सर्कुलर जारी किए हैं। ममता ने सुप्रीम कोर्ट से तीन मुख्य अनुरोध किए हैं: यह सुनिश्चित किया जाए कि 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम न हटाया जाए; यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वोटर को वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए; और यह सुनिश्चित करना कि ECI निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के काम करे।

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