Samachar Nama
×

दिल्ली CM केजरीवाल के बयान के खिलाफ ED ने किया सुप्रीम कोर्ट का रूख, सुप्रीम कोर्ट ने कही ऐसी बात की...

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर ईडी को झटका लगा है. दरअसल, केजरीवाल के एक बयान को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया.....
samacharnama

दिल्ली न्यूज डेस्क !!! दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर ईडी को झटका लगा है. दरअसल, केजरीवाल के एक बयान को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया

SC (सुप्रीम कोर्ट) ने अरविंद केजरीवाल की उस आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग AAP को वोट देंगे, तो वह 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की अंतरिम जमानत संबंधी बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबों पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, "हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा है जो हमें उचित लगा।" पीठ ने कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण "स्वागत" है।

ये बयान नेताओं की बैठक में दिया गया

जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा. सीएम ने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी के नेता मेहनत करें और 4 जून को भारत गठबंधन की सरकार बनाएं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा.

उन्होंने बीजेपी पर सरकार तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें जानबूझकर जेल भेजा ताकि वह आम आदमी पार्टी को तोड़ सकें और पार्टी पार्षद को अपने साथ ले सकें. दिल्ली सीएम ने कहा कि बीजेपी की कोशिश नाकाम हो गई है और हमारी पार्टी और अधिक संगठित हो गई है.

केजरीवाल के बयान पर SC ने कही ये बात

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया, तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। पीठ ने मेहता से कहा, ''यह उनका विचार है, हम कुछ नहीं कह सकते।'' शीर्ष अदालत ने 10 मई को कथित दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.

Share this story