दिल्ली की ‘जहरीली’ हवा हो रही साफ, CAQM ने NCR से ग्रैप-3 हटाया; AQI पहुंचा 236
दिल्ली की एयर क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। कल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 था, लेकिन आज शाम 4 बजे तक यह घटकर 236 हो गया, जो साफ तौर पर सुधार दिखाता है। एयर क्वालिटी में इस गिरावट को देखते हुए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की GRAP सब-कमेटी ने एक अहम फैसला लिया है। कमेटी ने पूरे NCR में GRAP स्टेज III के तहत सभी पाबंदियों को तुरंत हटाने का फैसला किया है। हालांकि, GRAP स्टेज I और स्टेज II के तहत पाबंदियां पूरे NCR में लागू रहेंगी।
CAQM के मुताबिक, यह फैसला मौसम के अच्छे हालात और प्रदूषण के लेवल में कमी की वजह से लिया गया है। अगर एयर क्वालिटी फिर से खराब होती है, तो ज़रूरत के हिसाब से फिर से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
ये GRAP-3 पाबंदियां हटा दी गई हैं:
गैर-ज़रूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के कामों पर रोक।
माइनिंग, पत्थर तोड़ने और क्रशर यूनिट्स पर रोक।
दिल्ली-NCR में डीज़ल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक।
BS-3 पेट्रोल और BS-IV डीज़ल चार पहिया वाहनों के आने-जाने पर रोक।
सड़कों पर मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव ज़रूरी है।
GRAP नियम कब लागू होते हैं?
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) हवा में प्रदूषण बढ़ने के बाद लागू किया जाता है। GRAP का पहला स्टेज तब होता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। दूसरा स्टेज 301 से 400 के बीच होता है। तीसरा स्टेज 401 से 450 के बीच होता है। AQI 450 से ज़्यादा होने पर GRAP-4 लागू किया जाता है।
इसके अलावा, इसे सरकार लागू करती है। जब तक सरकारी आदेश लागू नहीं होते, इसे लागू नहीं किया जाता। इसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं।
प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा ज़हरीली हो गई है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग गले में खराश और आंखों में जलन की शिकायत लेकर डॉक्टरों के पास जा रहे थे। सरकार भी प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिन भर आसमान में कोहरा छाया रहा। अब, हवा की क्वालिटी में धीरे-धीरे सुधार होने के साथ, पहले क्लास 4 के तहत लगी रोक हटाई गई, और फिर आज क्लास 3 के तहत लगी रोक भी हटा दी गई।

