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दिल्ली में वायु प्रदूषण पर हाई कोर्ट की फटकार , कहा - 'साफ़ हवा नहीं दे सकते तो प्यूरीफायर पर GST कम कर ही सकते है'

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर हाई कोर्ट की फटकार , कहा - 'साफ़ हवा नहीं दे सकते तो प्यूरीफायर पर GST कम कर ही सकते है'

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस के तौर पर री-क्लासिफाई करने और GST को 18% से घटाकर 5% करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट से निपटने में नाकाम रहने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने पब्लिक हेल्थ संकट के बीच एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत GST दर पर सवाल उठाया।

एयर प्यूरीफायर पर GST कम किया जा सकता है - दिल्ली हाई कोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी नागरिकों को सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं दे सकते, तो वे कम से कम एयर प्यूरीफायर पर GST कम कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, "डेडलाइन का क्या मतलब है? जब हजारों लोग मर रहे हैं, हर नागरिक को साफ हवा चाहिए, और आप इसे देने में नाकाम रहे हैं।" मामले की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे फिर से होगी।

बुधवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी कैसी है?
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ। दिल्ली का AQI 'गंभीर' कैटेगरी से 'बहुत खराब' कैटेगरी में आ गया है। बुधवार सुबह दिल्ली का AQI 336 रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को यह आंकड़ा 415 था। यह ध्यान देने योग्य है कि 0 से 50 के AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब', और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

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