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Delhi High Court ने अधिवक्ता जय अनंत को लगाई फटकार, कहा-PM के खिलाफ साजिश रचना देशद्रोह के जैसा अपराध, जानें पूरा मामला

वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ चल रहे मानहानिकारक ट्वीट और बयानबाजी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश के आरोप देशद्रोह के समान हैं। बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे गैरजिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाए जा सकते....
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दिल्ली न्यूज डेस्क् !!! वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ चल रहे मानहानिकारक ट्वीट और बयानबाजी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश के आरोप देशद्रोह के समान हैं। बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे गैरजिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाए जा सकते.

उन्होंने टीएमसी सांसद के साथ-साथ पीएम पर भी टिप्पणी की

हाई कोर्ट ने बुधवार को बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा द्वारा वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है. वकील के बयानों में प्रधानमंत्री के साथ-साथ निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ साजिश के आरोप भी शामिल हैं. मामले में जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि हालांकि एक राजनेता कभी भी संवेदनशील नहीं हो सकता, लेकिन देहाद्राई को अधिकारियों से की गई शिकायत के नतीजे का इंतजार करना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा कि पीएम के खिलाफ साजिश राज्य के खिलाफ अपराध है

महुआ मोइत्रा को उनके पूर्व सहयोगी देहाद्राई के आरोपों के बाद 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर संसद में सवाल उठाने के लिए कारोबारी और हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप पाया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश की बात करते हैं तो यह परेशानी वाली बात है. प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश राज्य के खिलाफ अपराध है, देशद्रोह है।'

कोर्ट ने कहा- इसका आम जनता पर गंभीर असर पड़ेगा

कोर्ट ने कहा कि पीएम के बारे में ऐसा बयान नहीं दिया जाता. ये सब कहने से पहले जांच होनी चाहिए.' देहादराय और उनके वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश के बारे में मिश्रा की ओर से कोई बयान नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपों की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है. देहाद्राई और महुआ मोइत्रा के बीच विवाद हाईकोर्ट में भी चल रहा है.

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