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Delhi उच्च न्यायालय ने अनिवार्य मतदान की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

Delhi उच्च न्यायालय ने अनिवार्य मतदान की याचिका पर विचार करने से किया इनकार
दिल्ली न्यूज डेस्क !!! दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता और पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा संसद और विधानसभा चुनावों में अनिवार्य मतदान की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उपाध्याय ने बुधवार को याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि मतदान एक विकल्प है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा कि वह चेन्नई में किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृह नगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो वह जुर्माना लगाएंगे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका वापस ले ली।

--आईएएनएस

सीबीटी

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