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दिल्ली में पिटबुल ने काटा बच्चे का कान, मामले में हाई कोर्ट सख्त, पुलिस को दिया एक्शन का निर्देश

दिल्ली में पिटबुल ने काटा बच्चे का कान, मामले में हाई कोर्ट सख्त, पुलिस को दिया एक्शन का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को 6 साल के बच्चे पर पिटबुल के हमले के मामले में जल्द से जल्द FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। हमले में बच्चे के बाएं कान में गंभीर चोटें आईं। घायल बच्चे के पिता ने कोर्ट से कम से कम ₹25 लाख का मुआवजा मांगा है। हाई कोर्ट ने बच्चे पर हमला करने वाले पिटबुल कुत्ते के मालिक, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

जस्टिस सचिन दत्ता ने दिनेश कुमार रॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कुत्ते को जब्त करने और शुरुआती जांच का भी आदेश दिया। याचिका में आक्रामक कुत्तों की नस्लों और आक्रामक कुत्तों की नस्लों के आयात, व्यापार, बिक्री, प्रजनन या रखने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

कुत्ते को बिना रजिस्ट्रेशन के रखा गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, MCD के वकील ने कोर्ट को बताया कि कुत्ते के मालिक की सहमति से 24 नवंबर को पिटबुल को जब्त किया गया था। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद निगम ने तुरंत कार्रवाई की। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि पालतू कुत्ते को बिना रजिस्ट्रेशन के रखा गया था, जो कानून का उल्लंघन है।

कोर्ट के सुझाव
मामले की सुनवाई कर रहे जज सचिन दत्ता ने अंतरिम राहत देते हुए MCD को आदेश दिया कि जब तक ऐसी घटना दोबारा न हो, तब तक कुत्ते को न छोड़ा जाए। अपनी मौखिक टिप्पणियों में कोर्ट ने कहा कि मुआवज़े की ज़िम्मेदारी सरकार से ज़्यादा कुत्ते के मालिक की है।

उसी पिटबुल ने कई लोगों को काटा था।

हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि दोषी को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए MCD के साथ मिलकर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। याचिका में दावा किया गया कि यह पहला ऐसा मामला नहीं है। उसी पिटबुल ने पहले भी कई लोगों को काटा था, लेकिन पुलिस की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

परिवार ने मुआवज़ा मांगा
हाई कोर्ट के वकील ने कहा कि बच्चे के पिता दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर काम करते हैं और हर महीने लगभग 10,000 से 12,000 रुपये कमाते हैं। इलाज और दवाइयों के खर्च को देखते हुए उन्होंने सरकार से मुआवज़ा मांगा है। कोर्ट ने पुलिस को मार्च 2026 तक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कुत्ते के मालिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, संबंधित ACP, SHO और सफदरजंग हॉस्पिटल को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

क्या है मामला?

23 नवंबर को प्रेम नगर में एक पिटबुल ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के दाहिने कान पर काट लिया और उसे गंभीर चोटें आईं। पड़ोसियों और परिवार वालों ने बच्चे को बचाया और पहले उसे रोहिणी के BSA हॉस्पिटल और फिर सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। बाद में बच्चे को छुट्टी दे दी गई, हालांकि उसका अभी भी इलाज चल रहा है।

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