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Delhi High Court ने की घोषणा, 11 अक्टूबर से अदालती कार्यवाही का वेबसाइट पर सीधा प्रसारण होगा

दिल्ली उच्च न्यायालय 11 अक्टूबर से निर्धारित तरीके से अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगा.....
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से हलफनामा मांगा कि पुलिस मध्य कोलकाता में नए सचिवालय भवन के सामने धरना- प्रदर्शन की अनुमति देने में अनिच्छुक क्यों है, जबकि राजभवन के सामने ऐसे ही प्रदर्शन के लिए अनुमति दी जा चुकी है।  न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को 16 अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिस दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।  राज्य में असंगठित श्रमिकों का एक संघ नए सचिवालय भवन के सामने धरना-प्रदर्शन करना चाहता था, जिसमें राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के कुछ अनुभाग भी शामिल हैं।  पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।  एसोसिएशन के वकील ने बताया कि राजभवन के सामने सालभर धारा 144 लागू होने के बावजूद गुरुवार की शाम वहां इसी तरह का धरना-प्रदर्शन करने के लिए पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस को अनुमति दे दी।  वकील ने सवाल किया, "अगर राजभवन के सामने धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है, तो नए सचिवालय भवन के सामने इसी तरह के प्रदर्शन के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी।"  उनकी दलील को स्वीकार करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने राज्य सरकार से 16 अक्टूबर तक इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा।

दिल्ली न्यूज डेस्क !!! दिल्ली उच्च न्यायालय 11 अक्टूबर से निर्धारित तरीके से अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीधा प्रसारण अदालत के निर्देशों के अनुसार मामले-दर-मामले आधार पर किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीधा प्रसारण के माध्यम से उपलब्ध सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड का हिस्‍सा नहीं होगा। प्रेस नोट यह स्पष्ट करता है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं को लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड करने, साझा करने या प्रसारित करने की अनुमति है। अनधिकृत रूप से इसे साझा करना या इसका प्रसार करना निषिद्ध है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड सुनवाई क्षमताओं के साथ एक पेपरलेस ई-कोर्ट के रूप में कार्य करता है। सभी मामले, प्रतिक्रियाएं, प्रत्युत्तर और दस्तावेज़ ऑनलाइन ई-फ़ाइलिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग लिंक को दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर "लाइव स्ट्रीमिंग" शीर्षक के तहत देखा जा सकता है। यह पहल 11 अक्‍टूबर सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अदालत से शुरू होगी।

अदालत ने कहा, ‘दिल्ली उच्च न्यायालय न्याय तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से 11 अक्टूबर, 2023 को एक चिह्नित मामले में (मुख्य न्यायाधीश माननीय सतीश चंद्र शर्मा और माननीय न्यायमूर्ति संजीव नरूला की) अदालत संख्या एक में पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगा.’उच्च न्यायालय की अदालत संख्या एक में आमतौर पर जनहित मामलों की सुनवाई की जाती है. अदालत ने स्पष्ट किया कि सामग्री का सीधा प्रसारण केवल सूचना के उद्देश्य से किया जाएगा और यह अदालती कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा.

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