दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: सांसद इंजीनियर राशिद को बीमार पिता से मिलने की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को उनके बीमार पिता से मिलने के लिए अस्थायी राहत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें 10 मई तक रोजाना 12 घंटे अस्पताल में अपने पिता के साथ रहने की अनुमति दी है।
जानकारी के अनुसार, सांसद को यह मुलाकात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुलाकात के बाद उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस जेल लौटना होगा।
अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सांसद पुलिस निगरानी में मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन यह सुविधा सीमित शर्तों के साथ दी गई है ताकि सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह अंतरिम अनुमति दी है, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर राहत दी जा सके।
यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल, अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं।

