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दिल्ली हाईकोर्ट ने Manish Sisodia की जमानत याचिका पर मांगा ED-CBI से जवाब,कहा...जानें पूरा मामला

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की जांच कर रही दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ....
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दिल्ली न्यूज डेस्क !!! दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की जांच कर रही दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है।

राउज़ एवेन्यू ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है

गौरतलब है कि आप नेता ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. निचली अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कई तीखी टिप्पणियां की थीं. जमानत याचिका के साथ ही मनीष सिसौदिया ने हाई कोर्ट में अलग से अर्जी भी दाखिल की है. इस अर्जी में उन्होंने निचली अदालत के फैसले में दी गई राहत को बरकरार रखने का अनुरोध किया था.

निचली अदालत ने पत्नी से हर हफ्ते मिलने की इजाजत दे दी है

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन पत्नी सीमा की बीमारी को देखते हुए उन्हें हफ्ते में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई. इस अनुमति को बरकरार रखने के लिए मनीष सिसौदिया ने हाई कोर्ट में अलग से अर्जी दाखिल की है. इस पर ईडी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें सिसौदिया के अपनी बीमार पत्नी से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है.

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