Delhi की अदालत ने ठग सुकेश की याचिका खारिज की, मामले को अन्य न्यायाधीश को ट्रांसफर करने की थी मांग

कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आरोपी को पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अनंत मलिक ने कहा कि पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जेल से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष हस्तलिखित अर्जी दायर की गई थी।
चंद्रशेखर ने इस संबंध में शैलेंद्र मलिक की अदालत को एक सूचना भी लिखी थी। यह केवल तबादला आवेदन दाखिल करने के संबंध में एक सूचना थी और अदालत के समक्ष कोई राहत की प्रार्थना नहीं की जा रही थी।
वकील ने कहा, अदालत, हालांकि, यह टिप्पणी करने के लिए आगे बढ़ी कि उक्त सूचना की आवश्यकता नहीं थी और स्थानांतरण आवेदन में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष राहत के लिए प्रार्थना की जा सकती है, जो लंबित है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय से स्थानांतरण याचिका में तिथि का इंतजार है।
--आईएएनएस
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