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तीन तलाक हटाने के बाद CBSE ने पेश किए नए टॉपिक्स, BNS, BSA और BNSS अब पढ़ेंगे छात्र

तीन तलाक हटाने के बाद CBSE ने पेश किए नए टॉपिक्स, BNS, BSA और BNSS अब पढ़ेंगे छात्र

सीबीएसई 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रहा है। अब छात्रों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और तीन तलाक, राजद्रोह और धारा 377 जैसे पुराने कानूनों की जगह लेने वाले अन्य नए कानूनों के साथ-साथ भारत के कानूनी ढांचे को बदलने वाले महत्वपूर्ण फैसलों और सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 11वीं और 12वीं कक्षा के कानूनी अध्ययन के पाठ्यक्रम में तीन तलाक को हटाना, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को लागू करना, राजद्रोह और समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 को हटाना जैसे विषयों को शामिल करने जा रहा है। इस फैसले के तहत, जिसे सीबीएसई पाठ्यक्रम समिति और शासी निकाय ने जून में मंजूरी दी थी, अब सीनियर सेकेंडरी के छात्र औपनिवेशिक काल के पुराने कानूनों की जगह लेने वाले नए कानूनों और भारत के कानूनी ढांचे को बदलने वाले महत्वपूर्ण फैसलों और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।

किताबों से राजद्रोह और तीन तलाक हटाया गया
आधिकारिक रिकॉर्ड में कहा गया है, "सीबीएसई कानूनी अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों को संशोधित और अद्यतन करने का प्रस्ताव करता है ताकि उनमें निम्नलिखित शामिल हों: बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के प्रमुख प्रावधान; ऐतिहासिक कानूनी निर्णय और हालिया कानूनी सिद्धांत; निरस्त या पुराने कानून (जैसे, राजद्रोह, धारा 377, तीन तलाक); एनईपी 2020 के अनुरूप एक आधुनिक, आकर्षक शिक्षण पद्धति।"यह अद्यतन 2023-24 में लागू किए गए कानूनी सुधारों के मद्देनजर आया है, जब भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया
मुस्लिम महिलाएं लंबे समय से तीन तलाक के खिलाफ लड़ रही हैं। जबकि मुस्लिम धर्मगुरु तीन तलाक के पक्ष में खड़े थे। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की पीठ ने बहुमत से तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इससे इस कुप्रथा के डर में जी रही लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिली।

सीबीएसई अधिकारियों ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को बुनियादी कानूनी जानकारी देने के लिए पाँच साल पहले कानून की किताबें शुरू की गई थीं, लेकिन इसके बाद सुधार की गति धीमी हो गई। अब बोर्ड एक विशेषज्ञ समिति बनाएगा और ज़रूरत पड़ने पर एक कंटेंट डेवलपमेंट एजेंसी भी नियुक्त करेगा, ताकि 2026-27 सत्र तक अपडेटेड किताबें तैयार हो सकें।

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