चलती बस में छात्रा से गैंगरेप के बाद दिल्ली सरकार सख्त, बस सुरक्षा को लेकर जारी किए 8 नए आदेश
ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रही चलती बस में 17 वर्षीय छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने बस संचालकों के लिए नए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में बसों में पर्दे लगाने और काले शीशे के इस्तेमाल पर रोक समेत यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े कई अहम नियम शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि बसों में यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नए आदेशों के तहत बस ऑपरेटरों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।
बसों में पर्दे और काले शीशे पर रोक
दिल्ली सरकार के नए आदेश के अनुसार अब बसों में ऐसे पर्दे नहीं लगाए जा सकेंगे, जिनसे बाहर से अंदर की गतिविधियां दिखाई न दें। इसके अलावा बसों के शीशों पर काली फिल्म या धुंधले शीशे लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे बस के अंदर होने वाली गतिविधियों पर निगरानी आसान होगी और आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
GPS और पैनिक बटन होंगे जरूरी
नए नियमों के तहत सभी बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन चालू हालत में होना जरूरी होगा। आपात स्थिति में यात्री तुरंत मदद मांग सकें, इसके लिए इन सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच भी की जाएगी।
बसों को मनमानी जगह रोकने पर रोक
सरकार ने बस चालकों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। अब बसों को सड़क के बीच, चौराहों या किसी भी असुरक्षित और अनधिकृत स्थान पर रोकने की अनुमति नहीं होगी। बसों को केवल निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर ही खड़ा किया जा सकेगा।
ड्राइवर और कंडक्टर की होगी जांच
नए आदेशों के अनुसार बस चालक, कंडक्टर और अन्य कर्मचारियों का सत्यापन किया जाएगा। ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी होगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को यात्रियों के साथ उचित व्यवहार और महिला सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी दी जाएगी।
महिला यात्रियों से बदसलूकी पर तुरंत कार्रवाई
बस में महिला यात्री के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न या किसी अन्य अपराध की स्थिति में बस स्टाफ को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। साथ ही बस को नजदीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी या PCR वाहन तक ले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
नशे में बस चलाने पर सख्ती
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्राइवरों को शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के सेवन के बाद वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल बसों और फिटनेस नियमों पर भी जोर
सरकार ने स्कूल बसों को लेकर भी सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बसों में जरूरी फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मौजूद होने चाहिए।
गैंगरेप की घटना के बाद उठे थे सवाल
यह कदम ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही एक स्लीपर बस में 17 वर्षीय छात्रा से हुई कथित गैंगरेप की घटना के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद बसों में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे।
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

