Tablighi Jamaat case : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काली सूची में डालने से वीजा अर्जी प्रभावित न हो !
पीठ ने कहा कि विदेशी नागरिकों के भविष्य के वीजा आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए और केंद्र के रुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिसने विदेशियों को 10 साल के लिए काली सूची में डाल दिया था।याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह और याचिकाएं एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड फुजैल अहमद अय्यूबी ने दायर की थीं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उन पर या इसी तरह के किसी अन्य व्यक्ति को काली सूची में डालने का कोई आदेश नहीं दिया गया था।केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक प्रावधान है कि प्रभावित लोग ब्लैकलिस्टिंग को रद्द कराने के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन एक निर्णय लेने के बाद वे इसे चुनौती नहीं दे सकते।
उन्होंने तर्क दिया कि यदि एक संप्रभु राष्ट्र की सरकार द्वारा अपने नागरिक के साथ ऐसा ही किया जाता है, तो यह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा, लेकिन आपके क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे किसी विदेशी के साथ व्यवहार करते समय मानदंड अलग होगा।पीठ ने कहा कि भविष्य में प्रवेश की अनुमति देना सरकार का विशेषाधिकार है और भले ही काली सूची में डालने को रद्द कर दिया जाए, व्यक्ति की प्रविष्टि कार्यालय के रिकॉर्ड पर बनी रहती है और यदि कोई प्रतिनिधित्व करता है, तो शायद सरकार पुनर्विचार करेगी।शीर्ष अदालत ने कहा कि वीजा रद्द होने के कारण याचिकाकर्ता पहले ही भारत छोड़ चुके हैं और एकमात्र मुद्दा संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को काली सूची में डालने का है। इसमें कहा गया है कि वीजा आवेदनों पर विचार करते समय अधिकारियों को मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।
--आईएएनएस
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