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SC ने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटरों को 6 महीनों के लिए जेल भेजा

SC ने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटरों को 6 महीनों के लिए जेल भेजा
दिल्ली न्यूज डेस्क् !! सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को मलेशिया स्थित आईएचएच हेल्थकेयर को फोर्टिस के शेयरों की बिक्री से जुड़े एक मामले में 6 महीने कैद की सजा सुनाई। प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने फोर्टिस हेल्थकेयर में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए आईएचएच हेल्थकेयर बरहाद की खुली पेशकश पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। इसने दिल्ली उच्च न्यायालय से मामले में रिमांड जारी करने को कहा और फोर्टिस-आईआईएच सौदे के फोरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया। फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों को एक अदालती लड़ाई में उलझा दिया गया था। एक जापानी फर्म दाइची सैंक्यो ने 3,600 करोड़ रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार की वसूली के लिए फोर्टिस-आईएचएच शेयर सौदे को चुनौती दी थी, जिसे उसने सिंह बंधुओं के खिलाफ सिंगापुर ट्रिब्यूनल के समक्ष जीता था।

दाइची सांक्यो और फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटरों के बीच कानूनी लड़ाई के कारण आईएचएच-फोर्टिस सौदा अटका हुआ है।शीर्ष अदालत ने जापानी फर्म द्वारा उनके खिलाफ दायर अवमानना मामले में सिंह बंधुओं पर जुर्माना भी लगाया।दाइची सांक्यो ने 2016 में सिंगापुर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित मध्यस्थ पुरस्कार को लागू करने के लिए अदालत का रुख किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनवरी 2018 में फैसला सुनाया कि दाइची सांक्यो द्वारा सिंह बंधुओं के खिलाफ पूर्ववर्ती रैनबैक्सी प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी छिपाने के लिए जीता गया मध्यस्थता पुरस्कार भारत में लागू करने योग्य था।

आईएचएच हेल्थकेयर ने 2018 में फोर्टिस में 31 प्रतिशत नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर ली थी और बाजार से फोर्टिस के अन्य 26 प्रतिशत शेयरों को हासिल करने के लिए एक अनिवार्य खुली पेशकश शुरू कर दी थी। हालांकि, दाइची सैंक्यो द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर लेनदेन के संबंध में चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण खुली पेशकश आगे नहीं बढ़ सकी।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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