याचिकाकर्ता ने 4 मार्च, 2022 को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि केवल सिख यात्री घरेलू उड़ानों में कृपाण लेकर जा सकते है, बशर्ते उसके ब्लेड की लंबाई 15.24 सेमी (6 इंच) से अधिक न हो और उसकी कुल लंबाई 22.86 सेमी (9 इंच) से अधिक नहीं हो।
याचिका में कहा गया है, सिख यात्रियों/कर्मचारियों/हितधारकों को उक्त आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता साथी यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। आदेश यह सुनिश्चित नहीं करता है कि क्या हवाई अड्डे और विमान जैसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में कृपाण ले जाने वाला व्यक्ति एक वास्तविक सिख है या फिर कोई ऐसा धोखेबाज है, जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।
याचिका में कहा गया है कि सिख यात्रियों को दी गई स्वतंत्रता मनमानी है और धर्म के आधार पर किए गए भेदभाव के संबंध में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी गैर-सिख व्यक्ति को ऐसी कोई भी वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है, जो सह-यात्रियों के लिए संभावित तौर पर खतरा पैदा कर सकती है।
--आईएएनएस
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