सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद BJP, Congress ने ओबीसी वोटर्स को रिझाने के तरीके खोजे
चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने के लिए राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक टीम से कानूनी राय लेने के एक दिन बाद, गुरुवार को कहा कि पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। चौहान ने भोपाल में पार्टी मुख्यालय में भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने ओबीसी लोगों को उनके आरक्षण कोटा को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करके न्याय प्रदान करने की पूरी कोशिश की और स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा उसी के अनुसार की गई, लेकिन कांग्रेस ने नेताओं ने मामले को कोर्ट में ले लिया।
उन्होंने कहा, हम चुनाव के लिए तैयार थे और सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हार के डर से कांग्रेस अदालत पहुंची और चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई। भाजपा ने राज्य में तीन ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। सीएम होने के नाते, मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत से अधिक टिकट देगी। इस बीच, उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए महाविजय संकल्प की प्रक्रिया शुरू करने की भी अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य में ओबीसी लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी। चूंकि सत्तारूढ़ (भाजपा) और विपक्ष (कांग्रेस) दोनों राज्य में ओबीसी के आरक्षण कोटा को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करना चाहते थे, इसलिए दोनों दलों ने पिछले साल दिसंबर में विधानसभा से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था।
मप्र कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को पहले ही घोषणा कर दी थी कि पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत टिकट देगी। कमलनाथ ने बुधवार को आरोप लगाया था कि भाजपा ने पिछले दो साल से ओबीसी लोगों को आरक्षण देने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था, राज्य सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नियम में संशोधन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। न ही उन्होंने अदालत में मामले का प्रतिनिधित्व किया और परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। लगभग छह महीने से इस मुद्दे पर छिड़ी राजनीति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में और तेज हो गई है और दोनों पक्षों ने ओबीसी आरक्षण पर बाधा पैदा करने के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। 22,709 पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों और पांच जिला पंचायतों और 321 शहरी स्थानीय निकायों सहित 23,263 त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के चुनाव, जिनमें 16 नगर निगम, 79 नगर पालिका और 223 नगर परिषद शामिल हैं, लगभग दो वर्षो से लंबित हैं।
--आईएएनएस
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