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2021 नोएडा हेट क्राइम मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, यूपी पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी

2021 नोएडा हेट क्राइम मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, यूपी पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के नोएडा हेट क्राइम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से शुरुआती स्तर पर उचित धाराएं नहीं लगाई गईं, जिससे जांच की दिशा प्रभावित होने की आशंका बनी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया कि 16 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी और 295-ए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी पर आगे की जांच की मजबूती निर्भर करती है।

पीठ ने टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि यदि सही धाराओं में समय पर केस दर्ज किया जाता, तो जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी और स्पष्ट हो सकती थी। अदालत ने यह भी माना कि हेट क्राइम जैसे संवेदनशील मामलों में कानून का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिक सतर्कता और गंभीरता बरती जानी चाहिए थी। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 2021 में नोएडा में दर्ज यह मामला कथित हेट क्राइम से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से भी जांच में देरी और कार्रवाई को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पुलिस जांच प्रक्रिया और प्रारंभिक एफआईआर दर्ज करने की गंभीरता को रेखांकित करती है। खासकर ऐसे मामलों में जहां सांप्रदायिक या घृणा से जुड़े पहलू हों, वहां शुरुआती कानूनी कार्रवाई बेहद अहम मानी जाती है।

फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और अदालत के अगले निर्देश पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है।

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