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धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने लोगों को आरक्षण दिलाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची CM विजय सरकार, जानिए क्या है पूरा मामला 

धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने लोगों को आरक्षण दिलाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची CM विजय सरकार, जानिए क्या है पूरा मामला 

मुख्यमंत्री विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है, जिसमें इस्लाम अपनाने वाले लोगों को 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' (BCM) कैटेगरी के तहत आरक्षण का फ़ायदा देने से इनकार किया गया था। राज्य सरकार का साफ़ मकसद यह पक्का करना है कि हिंदू पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), डी-नोटिफाइड कम्युनिटीज़ (DNC) या अनुसूचित जाति (SC) से इस्लाम अपनाने वाले नागरिकों का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन धर्म परिवर्तन से खत्म न हो; इसलिए, उन्हें राज्य के 3.5% मुस्लिम कोटे का फ़ायदा मिलता रहना चाहिए।

**तमिलनाडु सरकार का तर्क क्या था?**

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) में तमिलनाडु सरकार ने बहुत व्यावहारिक तर्क दिया है। सरकार का कहना है कि "भले ही कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म बदल ले, लेकिन समाज में उसकी आर्थिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक रूप से बनी सामाजिक स्थिति रातों-रात नहीं बदलती। आरक्षण का मूल आधार सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना है, न कि धार्मिक पहचान।"

**मद्रास हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या था?**
यह पूरा विवाद 9 मार्च, 2024 को तत्कालीन DMK सरकार द्वारा जारी एक विशेष सरकारी आदेश से शुरू हुआ था। इस आदेश में कहा गया था कि इस्लाम अपनाने वाले हिंदुओं को मुस्लिम समुदाय की सात अनुसूचित पिछड़ी जातियों में से किसी एक की पहचान बताने वाले सर्टिफ़िकेट देकर आरक्षण दिया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने 2024 के इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। एक कड़ी टिप्पणी में, हाई कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाता है, तो वह अपनी पुरानी जाति से जुड़े फ़ायदों का लाभ नहीं उठा सकता।

**सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू होगी**

CM विजय की सरकार अब मद्रास हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। सरकार के इस कदम के बाद, मूल याचिकाकर्ता समीर अहमद के साथ-साथ ज़िला कलेक्टर, तहसीलदार और अन्य प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट (caveat) दायर कर दी है, ताकि उनकी बात सुने बिना कोई एकतरफ़ा आदेश जारी न हो। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इस्लाम अपनाने वाले लोग पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत आरक्षण के हकदार हैं या नहीं।

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